31 मार्च तक निर्धारित नहीं की फीस तो निजी स्कूलों की मान्यता हो सकती है खत्म

 


रायपुर। छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियामक अधिनियम 2020 के तहत स्कूलों में नए सत्र के लिए फीस निर्धारित की जानी है। नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होनी है ऐसे में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि जिन स्कूलों में 31 मार्च तक फीस तय नहीं की जाएगी उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। गौरतलब है कि लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के उन निजी विद्यालयों की जानकारी प्रेषित करें, जिन्होंने अभी तक फीस विनियामक अधिनियम के तहत अपने स्कूल की फीस निर्धारित नहीं की है।
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल फीस विनिमयन विधेयक 2020 को बहुमत से पारित किया जा चुका है।

 नियमानुसार इस फीस समिति में क्लेक्टर द्वारा नामांकित नोडल सदस्य प्रायमरी, मिडिल, हाई स्कूल के स्कूल से नामांकित दो दो सदस्य होंगे। निजी स्कूलों की सबसे कम फीस पंजाब में है, उसे भी आधार बनाया गया है।विद्यालय समिति फीस बढ़ाने की अनुशंसा जिला समिति को करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय के प्रथम उल्लंघन पर 50 हजार, फीस लेने की राशि का दो गुना, दूसरी गलती पर एक लाख जुर्माना, तीसरे उल्लंघन पर लिए गए फीस का चार गुना जुर्माना लगेगा। विद्यालय के विवादों पर भी समिति निर्णय करेगी।

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